RBI ( Reserve Bank of India ) के अनुसार जनवरी 2022 से डेबिट-क्रेडिट कार्ड ( debit credit card ) के लिए नए नियम लागु हो जायेगे। ये नए नियम उपभोक्ताओं के डेबिट - क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को लेकर लागु होंगे। ये नियम लागु होने से ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के तरीके बदल जायेगे। अब कोई भी मर्चेंट वेबसाइट या एप आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड ( 16 digit ) को सेव नहीं कर सकती।अभी तक ये वेबसाइट या ऐप आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को सेव कर लेती है और ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट के समय केवल CVV नंबर और OTP से पेमेंट हो जाता था। किन्तु 1 जनवरी 2022 से कोई भी वेबसाइट या ऐप आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को सेव नहीं कर सकती है। और किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट के लिए अब बार-बार डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालना होगा। या फिर ये वेबसाइट या ऐप टोकनाजेशन ( tokenization )सिस्टम के द्वारा अपने कस्टमर से फास्ट शॉपिंग या पेमेंट करवा सकती है। टोकनाजेशन आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के नंबर के वैकल्पिक कोड होंगे जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जगह इस्तेमाल हो सकेगा जिससे ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट ट्रांजिक्शन ज्यादा सुरक्षित होंगे।
26 दिस॰ 2021
जनवरी 2022 से डेबिट-क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियम- RBI
Authored By: Suresh jarman
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