सोशल मीडिया में आपत्तिजनक और देश की संप्रभूता व सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने नई गाइडलाईन प्रेस कॉम्फ्रेन्स कर जारी की जिसमे IT व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद व प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे । रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी लोग और सोशल मीडिया कंपनिया भारत मे निवेश और उपयोग कर सकती है किंतु ऐसी कंपनियों को किसी यूजर की परेशानी को 24 घंटे में ठीक करना होगा भारत में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। भारत में whatsapp के 53 करोड़ , Yutube के 44 करोड़ , Faceboook के 41 करोड़ , Instagram के 21 करोड़ व ट्विटर के 1 करोड़ 75 लाख यूजर अकेले भारत में है। और सभी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को भारत मे अपना हेल्प सेंटर खोलना होगा जिसमें भारत के ही तीन अधिकारी Chief Compliance , Nodal Officer और Grievance Officer नियुक्त किए जायेगे जो User शिकायत का निराकरण कर सरकार को नियमित रिपोर्ट करवेगी । सोशल मीडिया जैसे फेसबुक , इंस्टाग्रा , ट्वीटर , व्हाट्सएप्प आदि प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक फ़ोटो ,वीडियो या पोस्ट करने पर कानूनी करवाई की जाएगी। किसी भी गलत पोस्ट को सबसे पहले किसने पोस्ट की ये पता लगाया जाएगा साथ ही अगर वे पोस्ट किसी दूसरे देश से पोस्ट हुई और भारत मे उसे किसने ऑपरेट की या शेयर की ये भी पता लगाया जाएगा और उस पर करवाई की जाएगी। रविशंकर ने कहा कि सोशल मीडिया और OTT ( Over the top ) बेस्ड प्लेटफार्म जैसे Netflix ,Amazon prime , hostgatar ,youtube आदि को भारत की गाइडलाईन का पालन करना होगा ।
सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए दिशानिर्देश
- सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के संविधान और कानून के अनुसार ही कार्य करना होगा और कोई कम्पनी नियमो का उल्लंघन करती है तो उस पर कठोर क़ानूनी करवाई की जाएगी। \
- सोशल मीडिया यूजर की शिकायत निवारण के लिए अब कंपनियों को अलग व्यवस्था बनाना होगा। जिसमे कंपनी के नोडल नियुक्त किए जायेगे और किसी भी शिकायत को 15 दिनों में हल करना होगा और कोई आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में डिलीट या ब्लॉक करना होगा।
- किसी भी यूजर की फोटो , वीडियो या पोस्ट का गलत उपयोग न हो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। अगर कोई यूजर किसी पोस्ट को लेकर शिकायत करता है तो कंपनी की जवाबदेही है की उसका निवारण करे।
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